CBDT ने बढ़ाई Income Tax Audit Report की Due Date, FY 2024-25 के लिए अब 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट फाइल कर सकेंगे करदाता

CBDT ने बढ़ाई Income Tax Audit Report की Due Date, FY 2024-25 के लिए अब 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट फाइल कर सकेंगे करदाता

Income Tax Audit Report
CBDT ने Income Tax Audit Report की Due Date बढ़ाकर FY 2024-25 के लिए 31 अक्टूबर 2025 कर दी है।

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने FY 2024-25 के लिए Income Tax Audit Report की फाइलिंग की निश्चित तारीख को बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है। यह विस्तार Assessment Year 2025-26 के अंतर्गत आ रहे करदाताओं के लिए लागू होगा, जो Income Tax Act की धारा 139(1) के उप-खंड 2 की व्याख्या 2 के क्लॉज (a) में उल्लिखित हैं।

CBDT की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न पेशेवर संघों, खासकर चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों की ओर से समय पर audit report पूरी करने में आ रही कठिनाइयों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन समस्याओं के पीछे देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में हो रही बाधाएं हैं। इस मुद्दे को उच्च न्यायालयों में भी उठा गया है।

Income Tax e-filing पोर्टल पूरी तरह से सुचारु और तकनीकी समस्याओं से मुक्त है। 24 सितम्बर 2025 तक 4.02 लाख से अधिक Tax Audit Reports (TARs) सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें 24 सितम्बर को ही 60,000 से अधिक रिपोर्ट्स जमा हुई हैं। साथ ही, 23 सितम्बर 2025 तक 7.57 करोड़ से ज्यादा Income Tax Returns (ITRs) भी दाखिल किए जा चुके हैं।

हालांकि, कर पेशेवरों और उच्च न्यायालयों में प्रस्तुतियों को देखते हुए CBDT ने Income Tax Audit Report की due date को एक अतिरिक्त महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह रिपोर्ट FY 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल की जा सकेगी।

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चार्टर्ड अकाउंटेंट अशिष निरज ने कहा, “Tax Audits की due date extension एक स्वागत योग्य कदम है। इस बार पेशेवरों और व्यवसायों के बीच भारी दबाव था क्योंकि 23 सितम्बर तक केवल 10% Tax Audit रिपोर्ट्स ही फाइल हो पाई थीं। अब ज्यादा समय मिलने से रिपोर्ट्स अधिक सही तरीके से अपलोड की जा सकेंगी।”

कौन हैं वे करदाता जिन्हें AY 2025-26 के लिए Income Tax Audit Report फाइल करनी होगी?

चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक सोनी के अनुसार, Section 44AB के तहत निम्न वर्ग के करदाताओं को Tax Audit आवश्यक है:

1. जिनका व्यवसायिक turnover 1 करोड़ से अधिक है (यदि नकद लेनदेन 5% से कम है तो लिमिट 10 करोड़ है)
2. जिनके पेशेवर (profession) के gross receipts 50 लाख से अधिक हैं
3. जो presumptive taxation के तहत (धारा 44AD/44ADA/44AE) कम मुनाफा दिखा रहे हैं और उनकी आय बेसिक exemption limit से अधिक है

देर से Income Tax Audit Report फाइल करने पर क्या होगा?

अगर Tax Audit Report की फाइलिंग October 31, 2025 की नई due date के बाद होती है तो Section 271B के तहत 0.5% turnover या gross receipts के बराबर पेनल्टी लग सकती है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है। इस पेनल्टी को तब तक टाला जा सकता है जब तक करदाता उचित कारण दिखा सके जैसे गंभीर बीमारी, प्राकृतिक आपदा या तकनीकी समस्या।